मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को आज फिर से झटका लगा है। उन्हें जमानत नहीं मिली। दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। इसके लिए उन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने मई 2022 में गिरफ्तार किया था। उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि सत्येंद्र जैन मामले में सबूत के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं क्योंकि वह एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं।
हाई कोर्ट- सत्येंद्र जैन प्रभावशाली हैं, सबूत से छेड़छाड़ संभव; जमानत याचिका रद्द
- दिल्ली
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- 6 Apr, 2023
जेल में बंद दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन कितने प्रभावी हैं? आख़िर उन्हें जमानत क्यों नहीं दी जा रही है? जानिए हाई कोर्ट ने क्या कहा है।

ट्रायल कोर्ट द्वारा जैन की जमानत की याचिका पहले ही खारिज की जा चुकी है और इसीलिए उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था। अब हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि सत्येंद्र जैन को जमानत देने से इनकार करने के निचली अदालत के आदेश में कुछ भी ग़लत नहीं है या उस फ़ैसले में कुछ भी कमी नहीं है।