दिल्ली में पुलिस थानों से वीडियो गवाही के एलजी वी.के. सक्सेना के आदेश पर बवाल और बढ़ गया है। आदेश के खिलाफ दिल्ली के जिला और उच्च न्यायालयों में वकीलों का आंदोलन बुधवार को और तेज हो गया। एलजी ने उस आदेश को लेकर 13 अगस्त को अधिसूचना जारी की थी जो पुलिस अधिकारियों को पुलिस थानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में गवाही देने की अनुमति देती है। वकीलों के विरोध के बीच अब दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपने सदस्यों से इस आदेश के खिलाफ प्रतीकात्मक विरोध के रूप में अदालत में काले रिबन पहनने का आह्वान किया है जब तक कि इसे वापस नहीं लिया जाता। वकीलों ने इस आदेश को 'काला कानून' करार देते हुए इसे निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांतों और न्यायिक प्रक्रिया के खिलाफ बताया।
दिल्ली: थानों से गवाही के एलजी के आदेश पर बवाल क्यों? वकीलों का आंदोलन तेज
- दिल्ली
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- 27 Aug, 2025
दिल्ली में एलजी के आदेश के तहत थानों से गवाही की प्रक्रिया को लेकर विवाद बढ़ गया है। वकीलों ने आदेश का विरोध करते हुए आंदोलन तेज कर दिया है। जानिए पूरा मामला।

वीके सक्सेना
एलजी द्वारा जारी अधिसूचना के तहत दिल्ली के सभी 226 पुलिस थानों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग केंद्र के रूप में नामित किया गया है, जहां से पुलिस अधिकारी अपनी गवाही दर्ज कर सकते हैं। यह कदम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 265(3) और 308 के तहत उठाया गया। ये धाराएँ गवाही को तय जगहों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दर्ज करने की अनुमति देती हैं। हालाँकि, वकीलों का कहना है कि यह व्यवस्था निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार को कमजोर करती है और सबूतों में हेरफेर की संभावना को बढ़ाती है।