सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को बाबा रामदेव की एक याचिका पर सुनवाई हुई। इस याचिका में उन्होंने अपने खिलाफ बिहार और और छत्तीसगढ़ दर्ज एफआईआर पर कार्रवाई रोकने और कोविड 19 काल में एलोपैथिक दवाओं के इस्तेमाल को लेकर उनकी टिप्पणियों पर इन राज्यों में दर्ज एफआईआर को क्लब कर दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की थी। 


इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमएम सुंदरेश समेत दो जजों की खंडपीठ ने बाबा रामदेव से उन लोगों को भी केस में पार्टी बनाने का निर्देश दिया है जिन्होंने व्यक्तिगत रुप से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। सुप्रीम कोर्ट की इस खंडपीठ ने कहा कि इस मामले में अगली सुनवाई अब जुलाई में होगी।