पुलिस उपायुक्त (शाहदरा) रोहित मीणा ने कहा, “हमें एक स्कूल शिक्षक द्वारा छात्रों के खिलाफ कुछ धार्मिक शब्दों का इस्तेमाल करने की शिकायत मिली थी। हमने मामले का संज्ञान लिया है। हमने उचित कानूनी कार्रवाई करने के लिए परामर्शदाताओं के साथ-साथ किशोर कल्याण अधिकारी से बात की। टीचर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। ऐसे दो या तीन छात्र शिकायत का हिस्सा हैं, और उन सभी की काउंसलिंग की जाएगी।
यह घटना उस दिन हुई, जिस दिन 23 अगस्त को सभी छात्र चंद्रयान-3 मिशन की सफलता का जश्न मना रहे थे, तभी टीचर हेमा गुलाटी ने मुस्लिम छात्रों पर भद्दी टिप्पणियां कीं। हालांकि वो मुस्लिम छात्र भी इस जश्न में शामिल थे।
बहरहाल, टीचर हेमा गुलाटी पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153 ए (धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना...), 295 ए (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य, किसी भी वर्ग के धर्म या धार्मिक मान्यताओं का अपमान करके उनकी धार्मिक भावनाओं को अपमानित करने का इरादा) के तहत मामला दर्ज किया गया है। साथ ही धारा 298 (जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से शब्दों का उच्चारण करना आदि) भी लगाई गई है।