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'साद की ऑडियो क्लिप से छेड़छाड़' की रिपोर्ट पर रिपोर्टर को पुलिस का समन

'द इंडियन एक्सप्रेस' के जिस रिपोर्टर ने तब्लीग़ी जमात प्रमुख मौलाना साद की 'ऑडियो क्लिप से छेड़छाड़' की रिपोर्ट प्रकाशित की थी उनको अब पुलिस ने समन जारी किया है। रिपोर्टर ने सूत्रों के हवाले से ख़बर प्रकाशित की थी कि दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की शुरुआती पड़ताल में सामने आया है कि जिस एफ़आईआर में मौलाना साद के एक ऑडियो क्लिप का ज़िक्र है उसके साथ छेड़छाड़ किए जाने की आशंका है। इसके साथ ही इसमें यह भी कहा गया था कि कई ऑडियो क्लिप को मिलाकर इसको तैयार किया गया होगा।

मौलाना साद से जुड़ी यह वह ऑडियो क्लिप थी जिसमें उन्हें कथित तौर पर यह कहते सुना जा सकता है कि तब्लीग़ी जमात के सदस्यों को सोशल डिस्टेंसिंग और प्रतिबंध लगाने वाले आदेशों को मानने की ज़रूरत नहीं है। 

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'द इंडियन एक्सप्रेस' में यह ख़बर छपने के दिन ही पुलिस ने उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया था और कहा था कि अख़बार की वह रिपोर्ट 'तथ्यात्मक रूप से ग़लत... विशुद्ध रूप से अनुमान' पर आधारित है। इसके अगले ही दिन यानी रविवार को पुलिस ने सिटी एडिटर और चीफ़ रिपोर्टर को ईमेल से नोटिस भेजा और सोमवार से जाँच में शामिल होने को कहा। पुलिस के नोटिस में यह भी कहा गया है कि जाँच में शामिल नहीं होने पर भारतीय दंड संहित की धारा 174 के तहत क़ानूनी कार्रवाई की जा सकती है और इस कारण जेल की सज़ा हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

इस नोटिस के अनुसार अब इंडियन एक्सप्रेस के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट महेंद्र सिंह मनराल को सोमवार को इस मामले में जाँच अधिकारी सतीश कुमार के सामने पेश होना है और उन्हें संबंधित दस्तावेज़ों और तथ्यों को पेश करने को कहा गया है। 

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'द इंडियन एक्सप्रेस' ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि पुलिस की तरफ़ से यह नोटिस उस दिन दिया गया है जब उसी दिन अख़बार ने पुलिस की प्रतिक्रिया और अख़बार ने अपना पक्ष प्रकाशित किया है। इसमें अख़बार ने कहा है कि वह रिपोर्ट मौलाना साद के ख़िलाफ़ जाँच करने वाले अधिकारियों और सूत्रों के साथ बातचीत पर आधारित थी। इसमें यह भी कहा गया है कि रिपोर्ट प्रकाशित करने से पहले स्पेशल सीपी (क्राइम) प्रवीर रंजन को शुक्रवार को उनकी प्रतिक्रिया के लिए फ़ोन और मेसेज किया गया लेकिन उनका जवाब नहीं आया था।
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क़मर वहीद नक़वी
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