सीबीआई ने बीते साल अगस्त में एक विशेष अदालत में सिसोदिया और 14 अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उनके खिलाफ धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) और 477 ए (रिकॉर्ड का जालसाजी) और आईपीसी की धारा 7 के तहत मुकद्दमा दर्ज किया गया था। उस समय 14 अन्य लोगों में दूर दूर तक राघव चड्ढा का नाम नहीं था।