गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि “चूंकि नए आपराधिक कानून जांच, मुकदमे और अदालती कार्यवाही में तकनीक के इस्तेमाल पर जोर देते हैं, एनसीआरबी ने मौजूदा अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (सीसीटीएनएस) एप्लिकेशन में 23 बदलाव किए हैं। इससे देश में कहीं भी दर्ज एफआईआर को ट्रैक किया जा सकेगा। जांच अधिकारियों से सूचनाएं हासिल की जा सकेंगी। मुकदमे की कार्यवाही में इससे काफी मदद मिलेगी।”
एक अन्य अधिकारी ने बताया कि “पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बीपीआर एंड डी) ने ट्रेनिंग मॉड्यूल विकसित किया है और सभी स्टेकहोल्डर के साथ साझा किया है। इसने 250 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/वेबिनार/सेमिनार भी आयोजित किए हैं जिनमें 40,317 अधिकारियों/कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया है।