सुप्रीम कोर्ट ने एयर इंडिया विमान हादसे को लेकर दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि प्रारंभिक जाँच रिपोर्ट के आधार पर पायलटों को दोषी ठहराना "गैर-ज़िम्मेदाराना" है। अगर कल कोई गैर-ज़िम्मेदाराना तरीके से कह दे कि पायलट ए या बी की गलती थी, तो परिवार को नुकसान होगा... अगर बाद में अंतिम जाँच रिपोर्ट में कोई गलती नहीं पाई गई तो क्या होगा?" अदालत ने जाँच पूरी होने तक गोपनीयता बनाए रखने के महत्व पर ज़ोर दिया। सुप्रीम कोर्ट में दायर पीआईएल में इस हादसे की स्वतंत्र, और अदालत की निगरानी में जाँच की माँग की गई है।
एयर इंडिया विमान हादसाः सुप्रीम कोर्ट ने कहा- शुरुआती जांच में पायलट को दोषी ठहराना गलत
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- 22 Sep, 2025
Air India 171 Crash Case Hearing: सुप्रीम कोर्ट ने एयर इंडिया 171 हादसे में पायलट की गलती बताने को दुर्भाग्यपूर्ण कहा। अदालत ने कहा कि शुरुआती जांच रिपोर्ट पर यह बात कैसे कही जा सकती है। कोर्ट ने केंद्र, डीजीसीए और एएआईबी को इस मामले में नोटिस जारी किया है।

एयर इंडिया प्लेन क्रैश