सुप्रीम कोर्ट ने 2007 के अजमेर दरगाह बम धमाके के मामले में राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस दरगाह शरीफ के खादिम और शिकायतकर्ता सैयद सरवर चिश्ती की विशेष अनुमति याचिका यानी स्पेशल लीव पिटिशन पर जारी किया गया है। इस याचिका में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की विशेष अदालत द्वारा 7 आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने 3 अक्टूबर 2025 को यह नोटिस जारी किया।
अजमेर धमाका: SC का राजस्थान सरकार को नोटिस, 7 आरोपियों को बरी करने का मामला
- देश
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- 4 Nov, 2025

अजमेर शरीफ धमाका मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में 7 आरोपियों को बरी करने के फैसले से जुड़े मामले को लेकर सवाल उठाए गए हैं।

यह मामला 18 साल पुराने उस धमाके से जुड़ा है, जिसमें सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में भक्तों की भीड़ के बीच विस्फोट से तीन लोगों की मौत हो गई थी और 17 अन्य घायल हुए थे। धमाका रमजान के पवित्र महीने के दौरान इफ्तार के समय हुआ था, जिसे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश के रूप में देखा गया। एनआईए की जाँच में इसे 'हिंदू चरमपंथी' तत्वों से जोड़ा गया था, लेकिन अदालती फ़ैसलों ने कई सवाल छोड़ दिए हैं।





















