राहुल गांधी
जब मामला बुधवार को अदालत के सामने सुनवाई के लिए आया, तो जनहित याचिका याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि उसकी पिछली याचिका (इस साल जुलाई में) खारिज होने के बाद, उसने केंद्रीय गृह मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी के साथ दो ज्ञापन दिए। 1955 अधिनियम की धारा 9 (2) के नियमों और विनियमों के साथ-साथ नागरिकता नियम 2009 के नियम 40 (2) और 2009 नियमों की अनुसूची III के अनुसार कि राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द की जाए।