केंद्र सरकार ने तीन पड़ोसी देशों अफ़ग़ानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आए ग़ैर-मुसलिम शरणार्थियों से कहा है कि वे भारत की नागरिकता लेने के लिए आवेदन दें। ये शरणार्थी गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब के 13 जिलों में रह रहे हैं।
पड़ोसी देशों के ग़ैर-मुसलिम शरणार्थियों से नागरिकता के लिए मांगे आवेदन
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- 29 May, 2021
केंद्र सरकार ने तीन पड़ोसी देशों अफ़ग़ानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आए ग़ैर-मुसलिम शरणार्थियों से कहा है कि वे भारत की नागरिकता लेने के लिए आवेदन दें।

गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि शरणार्थियों से यह आवेदन नागरिकता क़ानून 1955 के तहत मांगे गए हैं और सरकार की ओर से नागरिकता संशोधन क़ानून, (सीएए) जिसे 2019 में लागू किया गया था, उसके नियम तय नहीं किए गए हैं। नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ देश भर में जोरदार प्रदर्शन हुए थे।