मद्रास हाईकोर्ट ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज मामले में मुस्लिम व्यक्ति और उसके साथियों को हिंदू व्यक्ति को मारने की साजिश रचने के संदेह में जमानत दे दी। सद्दाम हुसैन बनाम पुलिस इंस्पेक्टर केस में सद्दाम पर एनआईए ने आरोप लगाया था कि उसने इस्लाम में धर्मांतरण के लिए साजिश रची थी।