दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान दर्ज पांच हत्या मामलों में फैसला सुनाया कि व्हाट्सएप चैट "महत्वपूर्ण सबूत" नहीं हो सकती। अदालत ने कहा कि ये चैट ज्यादा से ज्यादा "पुष्टि करने वाले सबूत" के रूप में इस्तेमाल की जा सकती हैं। पांचों मामलों में, जहां 12 आरोपी समान हैं, सरकारी पक्ष ने व्हाट्सएप चैट को मुख्य सबूत के रूप में प्रस्तुत किया था।
दिल्ली नरसंहार 2020ः कोर्ट ने वाट्सऐप चैट को ठोस सबूत नहीं माना, हत्या आरोपी बरी
- देश
- |
- |
- 27 May, 2025
दिल्ली की एक अदालत ने फैसला सुनाया है कि 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े पांच हत्या के मामलों में व्हाट्सएप चैट को ठोस सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, उन्हें सिर्फ पुष्टि करने वाले सबूत के तौर पर इस्तेमाल की अनुमति है।

दिल्ली दंगे की फाइल फोटो