सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद दर्ज की गई एफआईआर में महिला पहलवानों ने भाजपा सांसद पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाया गया है, जिसमें एक महिला का शील भंग करने के लिए उस पर हमला करना (धारा 354), यौन उत्पीड़न (354ए) और पीछा करना (354डी) शामिल है, जिसके लिए जेल की सजा है। इस एफआईआर के बाद अभी तक बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जबकि आम आदमी के मामले में अगर यही आरोप होते तो पुलिस उसे कस्टडी में लेकर पूछताछ कर रही होती।