मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि बिना सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के केंद्र सरकार 10 फ़ीसदी सवर्ण आरक्षण नहीं दे सकती है। अदालत ने यह बात ऑल इंडिया कोटा मेडिकल सीटों में आरक्षण को लेकर कही। मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी और जस्टिस पी.डी. ऑदिकेसावलु ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से 29 जुलाई को जारी किया गया नोटिफ़िकेशन केवल एससी 15%, एसटी 7.5% और ओबीसी के लिए 27% मान्य था।
'सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बिना नहीं दिया जाए मेडिकल में सवर्ण आरक्षण'
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- 26 Aug, 2021
केंद्र सरकार ने 29 जुलाई को एलान किया था कि मेडिकल और डेंटल पाठ्यक्रमों में अब अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27% और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के छात्रों को 10% आरक्षण मिलेगा।

केंद्र सरकार ने 29 जुलाई को एलान किया था कि मेडिकल और डेंटल पाठ्यक्रमों में अब अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27% और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के छात्रों को 10% आरक्षण मिलेगा। इन वर्गों को यह आरक्षण ऑल इंडिया कोटा स्कीम के तहत स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यकमों में दिया जाएगा।