मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि बिना सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के केंद्र सरकार 10 फ़ीसदी सवर्ण आरक्षण नहीं दे सकती है। अदालत ने यह बात ऑल इंडिया कोटा मेडिकल सीटों में आरक्षण को लेकर कही। मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी और जस्टिस पी.डी. ऑदिकेसावलु ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से 29 जुलाई को जारी किया गया नोटिफ़िकेशन केवल एससी 15%, एसटी 7.5% और ओबीसी के लिए 27% मान्य था।