GST 2.0 from today जीएसटी 2.0 आज सोमवार से लागू हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार की पूर्व संध्या पर सभी दुकानदारों से इसका लाभ आम लोगों तक पहुंचाने की अपील की थी। जीएसटी के नए स्लैब में कई वस्तुओं के सस्ता होने का दावा सरकार कर रही है।
भारत में GST 2.0 के तहत बड़े बदलाव लागू हो गए हैं। वित्त मंत्रालय का कहना है कि इन सुधारों का उद्देश्य टैक्स ढांचे को सरल बनाना और आम लोगों पर बोझ घटाना है। आइए जानते हैं कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है:
जीवन बीमा पर GST पूरी तरह माफ: अब सभी व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसियां पूरी तरह से GST मुक्त होंगी। इसमें टर्म इंश्योरेंस, एंडोमेंट पॉलिसी और यूनिट-लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (ULIPs) भी शामिल हैं। इन पॉलिसियों के री-इंश्योरेंस को भी छूट दी गई है।
स्वास्थ्य बीमा पर GST छूट: सभी व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा योजनाएं, जिसमें फैमिली फ्लोटर और सीनियर सिटिजन-विशिष्ट पॉलिसियां शामिल हैं, अब GST मुक्त होंगी।
परिवहन सेवाओं पर टैक्स दरें
रोड पैसेंजर ट्रांसपोर्ट: 5% GST पहले की तरह लागू रहेगा (बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट – ITC)। ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर चाहें तो 18% के साथ ITC का विकल्प चुन सकते हैं।
एयर ट्रैवल: इकोनॉमी क्लास टिकट पर 5% GST और बिजनेस/प्रीमियम क्लास पर 18% GST पहले की तरह जारी रहेगा।
लोकल डिलीवरी सेवाओं पर GST
- अगर डिलीवरी सेवाएं किसी अनरजिस्टर्ड प्रोवाइडर द्वारा ई-कॉमर्स ऑपरेटर (ECO) के माध्यम से दी जा रही हैं, तो GST की जिम्मेदारी ई-कॉमर्स ऑपरेटर पर होगी।
- अगर डिलीवरी प्रोवाइडर रजिस्टर्ड है, तो टैक्स उसी को चुकाना होगा।
- टैक्स रेट: लोकल डिलीवरी सेवाओं पर 18% GST लागू रहेगा।
दवाइयों को पूरी तरह छूट क्यों नहीं मिली?
वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि दवाइयों पर 5% GST जारी रहेगा। अगर इन्हें पूरी तरह टैक्स-फ्री किया जाता, तो निर्माता इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का दावा नहीं कर पाते, जिससे उत्पादन लागत बढ़ जाती।
लीज़िंग और रेंटिंग पर GST
बिना ऑपरेटर के सामान की लीज़िंग या किराए पर देने पर उतना ही GST लगेगा जितना उस सामान की बिक्री पर लगता है।
उदाहरण: अगर कार की बिक्री पर 18% GST है, तो बिना ड्राइवर के कार किराए पर देने पर भी 18% GST लगेगा।
आयात पर GST: GST 2.0 की नई दरें आयात पर भी लागू होंगी। 22 सितंबर से इंटीग्रेटेड GST (IGST) नई दरों पर वसूला जाएगा।
दूध पर छूट – प्लांट-बेस्ड मिल्क पर नहीं
- UHT प्रोसेस्ड डेयरी मिल्क (Ultra High Temperature) पर पूरी तरह GST छूट।
- प्लांट-बेस्ड मिल्क जैसे बादाम दूध, सोया दूध आदि पर अब समान 5% GST लागू होगा (पहले बादाम दूध पर 18% और सोया दूध पर 12% लगता था)।
फेस पाउडर और शैंपू पर GST घटा
फेस पाउडर और शैंपू पर GST दर घटा दी गई है। मंत्रालय ने कहा कि यह कदम किसी खास कंपनी को लाभ देने के लिए नहीं, बल्कि GST ढांचे को सरल बनाने के लिए उठाया गया है।