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हनुमान चालीसाः नवनीत राणा-रवि राणा का फैसला अब 4 को

अमरावती (महाराष्ट्र) से सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति की जमानत अर्जी पर फैसला अब बुधवार 4 मई को आएगा। अदालत ने पिछली सुनवाई पर फैसला सुरक्षित रख लिया था और कहा था कि सोमवार को फैसला सुनाया जाएगा।

इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने राणा दंपती की याचिका को खारिज कर दिया। दोनों ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। अदालत ने राणा दंपती को सेशन कोर्ट जाने की सलाह दी। इसके बाद राणा दंपती ने सेशन कोर्ट में अपील की थी। जिसमें फैसला सुरक्षित है। यह फैसला 2 मई को सुनाया जाना था लेकिन फैसला टाइप न हो पाने के कारण अदालत उस फैसले की प्रति जारी नहीं कर सकी। 3 मई को ईद की वजह से अदालत बंद है, इसलिए अब 4 मई को फैसला आएगा। 

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 राणा दंपती को गिरफ्तार करने आए पुलिस अधिकारी पर कथित रूप से हमला करने के लिए यह एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस कार्रवाई तब हुई जब राणा दंपती ने मातोश्री – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के मुंबई में निजी आवास के बाहर प्रदर्शन करने और हनुमान चालीसा का पाठ करने की धमकी दी थी।महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख और उद्धव ठाकरे के भाई राज ठाकरे द्वारा राज्य को मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का अल्टीमेटम दिए जाने के बाद राज्य में हनुमान चालीसा पर जबरदस्त राजनीति शुरू हो गई है। राज ठाकरे ने लाउडस्पीकर विरोधी अभियान शुरू किया था। फिर इसमें सांसद नवनीत राणा और उनके पति कूद पड़े। शिवसेना ने आरोप लगाया है कि बीजेपी राणा दंपती का इस्तेमाल महाराष्ट्र में माहौल खराब करने के लिए कर रही है। बीजेपी उद्धव ठाकरे की सरकार को हटाने के लिए हनुमान चालीसा की राजनीति कर रही है।

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क़मर वहीद नक़वी
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