सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। क्योंकि सुनवाई के दौरान इस पर रोक लगाने की मांग नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) से आग्रह किया कि वह आगामी विधानसभा चुनावों से पहले बिहार में किए जा रहे मतदाता सूची की विशेष गहन पड़ताल में मतदाताओं की पहचान साबित करने के लिए आधार, राशन कार्ड और मतदाता फोटो पहचान पत्र को मान्य दस्तावेजों के रूप में अनुमति देने पर विचार करे। गुरुवार की सुनवाई से एक बात साफ है कि उसने प्रक्रिया पर रोक लगाने का कोई आदेश पारित नहीं किया है। यानी बिहार में मतदाता सूची संशोधन की गहन पड़ताल जारी रहेगी।