हिजाब मामले में दस दिनों की सुनवाई के बाद गुरुवार 22 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया। इस मामले में तीन दिनों से कर्नाटक सरकार की ओर से हिजाब बैन के समर्थन में दलीलें पेश की जा रही थीं। गुरुवार को याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे और हुजैफा अहमदी ने काउंटर जवाब दिया। इसके बाद अदालत ने सुनवाई पूरी होने और फैसला रिजर्व करने की घोषणा कर दी।