प्रस्ताव में कहा गया है कि नये प्रस्तावित नियम कुलपतियों के चयन के लिए बनने वाली सर्च कमेटी के गठन में राज्यों के अधिकारों को खत्म कर रहे हैं। यानी अगर किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में वीसी नियुक्त किया जाना है या अन्य नियुक्तियां होनी हैं, उनमें वहां के राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। राज्यों ने कहा कि गैर-शैक्षणिकों को कुलपति नियुक्त करने से संबंधित प्रावधान को वापस लेने की जरूरत है। नये नियम में इस बात का प्रस्ताव है कि सर्च कमेटी चाहे तो शिक्षा क्षेत्र के बाहर भी वीसी नियुक्त कर सकती है।
राज्यों का कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट पर होने वाली नियुक्तियों, गेस्ट फैकल्टी/विजिटिंग फैकल्टी/प्रैक्टिस प्रोफेसर/एमेरिटस प्रोफेसर से संबंधित प्रावधानों पर अधिक पारदर्शिता की जरूरत है। इनके संबंध में नियम स्पष्ट होने चाहिए, घुमावदार न हों।