यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में लव जिहाद को लेकर लाए गए क़ानून के ख़िलाफ़ जमीयत उलेमा ए हिन्द ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर अपना पक्ष भी रखने की माँग की है। जमीयत उलेमा ए हिन्द की तरफ़ से दावा किया गया है कि कथित लव जिहाद पर लाया गया क़ानून ग़ैर संवैधानिक और ग़ैर क़ानूनी है।
क्या ‘पवित्र कुरान’ देना ‘प्रलोभन’ होगा: जमीयत
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- 9 Jan, 2021

यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में लव जिहाद को लेकर लाए गए क़ानून के ख़िलाफ़ जमीयत उलेमा ए हिन्द ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर अपना पक्ष भी रखने की माँग की है।
जमीयत की तरफ़ से सवाल उठाया गया है कि क्या कोई मुसलिम किसी ग़ैर मुसलिम को कोई धार्मिक पुस्तक (क़ुरान, हदीस आदि) देता है और वह ग़ैर मुसलिम उसे पढ़कर मुसलिम धर्म अपनाना चाहता है तो क्या धार्मिक पुस्तक देना भी नये क़ानून के हिसाब से ‘प्रलोभन’ में आयेगा।