कर्नाटक में हिजाब विवाद के मामले में हाई कोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुना दिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर बैन जारी रहेगा और यह जरूरी धार्मिक प्रथा नहीं है। अदालत ने इस मामले में दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया।
कर्नाटक: शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर बैन जारी रहेगा, हाई कोर्ट का फैसला
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- 15 Mar, 2022
लंबे विवाद के बाद कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब विवाद के मामले में अपना फ़ैसला सुना दिया है। अदालत ने इस मामले में दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया।

कर्नाटक हाई कोर्ट ने पिछले महीने हिजाब, भगवा स्कार्फ या किसी अन्य तरह के धार्मिक कपड़ों पर अस्थाई रूप से रोक लगा दी थी।
यह फैसला उन छात्राओं के लिए बहुत बड़ा झटका है जिन्होंने हिजाब पर बैन को अदालत में चुनौती दी थी। इस मामले में अदालत में 5 याचिकाएं दायर की गई थीं। याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में पेश हुए एडवोकेट केवी धनंजय ने कहा है कि वे इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।