महाराष्ट्र सरकार ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के ख़िलाफ़ सीबीआई जाँच के बॉम्बे हाई कोर्ट के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीआई से कहा था कि वह मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह द्वारा अनिल देशमुख पर लगाए गए आरोपों की 15 दिन के अंदर प्रारंभिक जांच करे। याचिकाकर्ता डॉ. जयश्री पाटिल की याचिका पर हाई कोर्ट ने यह फ़ैसला दिया था। हाई कोर्ट का यह फ़ैसला आने के बाद सोमवार को ही महाराष्ट्र सरकार ने साफ़ कर दिया था कि वह सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी।
महाराष्ट्र ने दी देशमुख के ख़िलाफ़ सीबीआई जाँच को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
- देश
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- 8 Apr, 2021
महाराष्ट्र सरकार ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के ख़िलाफ़ सीबीआई जाँच के बॉम्बे हाई कोर्ट के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों के मामले में यह फ़ैसला दिया।

महाराष्ट्र विकास अघाडी सरकार और उसके पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई जाँच के आदेश को रद्द करने की अपील की। इस मामले में अनिल देशमुख ने भी अलग से एक याचिका दायर की है। प्रारंभिक जाँच शुरू करने के लिए सीबीआई की एक टीम को आज मुंबई पहुँचना था।