गृह मंत्रालय (एमएचए) ने विदेशी चंदा या अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) के तहत नियमों में संशोधन किया है। नए नियमों के अनुसार, विदेशी फंड प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ), जो कंटेंट से संबंधित गतिविधियों में शामिल हैं, अब कोई न्यूज़लेटर प्रकाशित नहीं कर सकेंगे। साथ ही, उन्हें भारत के समाचार पत्र रजिस्ट्रार (आरएनआई) से यह प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा कि वे किसी भी कंटेंट का प्रसार नहीं करते।
सरकार ने FCRA नियम बदले, न्यूज कंटेंट बनाने वालों और एनजीओ के लिए नए आदेश
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- 28 May, 2025
गृह मंत्रालय ने FCRA नियमों में संशोधन करते हुए विदेशी धन प्राप्त करने वाली संस्थाओं या एनजीओ को कंटेंट प्रकाशित करने से रोक दिया है। नए नियम डारी किए गए हैं। इससे अभिव्यक्ति की आजादी पर सीधे प्रभाव पड़ेगा।
