गृह मंत्रालय (एमएचए) ने विदेशी चंदा या अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) के तहत नियमों में संशोधन किया है। नए नियमों के अनुसार, विदेशी फंड प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ), जो कंटेंट से संबंधित गतिविधियों में शामिल हैं, अब कोई न्यूज़लेटर प्रकाशित नहीं कर सकेंगे। साथ ही, उन्हें भारत के समाचार पत्र रजिस्ट्रार (आरएनआई) से यह प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा कि वे किसी भी कंटेंट का प्रसार नहीं करते।