केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि वे सूचना प्रौद्योगिकी क़ानून यानी आईटी एक्ट की धारा 66 'ए' के तहत कार्रवाई न करें।
अदालत की फटकार के बाद केंद्र ने कहा-आईटी एक्ट 66 'ए' के तहत मामला न हो
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- 15 Jul, 2021
केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि वे सूचना प्रौद्योगिकी क़ानून यानी आईटी एक्ट की धारा 66 'ए' के तहत कार्रवाई न करें।

केंद्र का यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद आया है। सर्वोच्च अदालत ने पिछले दिनों केंद्र को इस पर लताड़ा था कि आईटी एक्ट की धारा 66 'ए' को रद्द किए जाने के बावजूद धड़ल्ले से उसका इस्तेमाल हो रहा है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र-शासित क्षेत्रों से कहा है कि वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्र के थानों को निर्देश दें कि वे आईटी एक्ट की धारा 66 'ए' के तहत कोई मामला दर्ज न करें।