आईटी एक्ट की धारा 66 'ए' के तहत पुलिस को यह हक़ है कि मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर से भेजे गए किसी भी ऐसे मैसेज पर कार्रवाई कर सकती है जो उसकी निगाह में 'आक्रामक' या 'डराने वाला' या 'परेशान करने वाला' है।
यह दंग करने वाली स्थिति है, आप इस पर एक काउंटर एफिडेविट दायर करें।