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दिल्ली शराब घोटाले में सांसद का बेटा गिरफ्तार

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसद मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी के बेटे राघव मगुंटा को दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया। हाल ही में दो गिरफ्तारियां की गई थीं। इनमें से एक गिरफ्तारी पंजाब और दूसरी दिल्ली से की गई थी। 
हाल ही में, ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में कथित अनियमितताओं को लेकर दायर अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी विजय नायर पर "साउथ ग्रुप" से 100 करोड़ रुपये की रिश्वत पाने का आरोप लगाया था। जिसमें कथित तौर पर मगुन्टा, सरथ रेड्डी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी के. कविता शामिल बताई जाती हैं।
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सीबीआई ने इसी हफ्ते के. कविता के पूर्व चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) बुचिबाबू गोरांटला को गिरफ्तार किया था।

दिल्ली की शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से अब तक कई बार छापे मारे जा चुके हैं। सितंबर में, इसने शराब बनाने वाली कंपनी इंडोस्पिरिट के प्रबंध निदेशक समीर महिंदरू को गिरफ्तार किया था। 

इस महीने की शुरुआत में, ईडी ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के करीबी सहयोगी दिनेश अरोड़ा के परिसरों पर भी छापे मारे और बाद में उनसे दिल्ली में अपने कार्यालय में पूछताछ की। दिनेश अरोड़ा अब सरकारी गवाह बन गए हैं। दिनेश अरोड़ा पिछले सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए थे। दिनेश अरोड़ा ने कोर्ट में कहा है कि वह आबकारी नीति के मामले में उनकी जो भूमिका है उसके बारे में सच-सच बताएंगे।

दरअसल, कथित शराब नीति स्कैम में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सीबीआई की एफआईआर से ही सामने आया है। सीबीआई ने मामला दर्ज करने के बाद उपमुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार के कुछ नौकरशाहों के परिसरों पर छापेमारी की थी। 

दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना द्वारा दिल्ली की आबकारी नीति 2021-22 को लागू करने में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद आबकारी योजना जांच के दायरे में आई। एलजी ने 11 आबकारी अधिकारियों को भी इस मामले में निलंबित कर दिया था।

केजरीवाल सरकार के द्वारा लाई गई और फिर वापस ली गई आबकारी नीति के मामले में जांच एजेंसी ईडी ने बीते महीनों में देशभर में कई जगहों पर छापेमारी की है। ईडी ने दिल्ली में 25 जगहों पर छापेमारी की थी जबकि उससे पहले दिल्ली-एनसीआर, पंजाब और हैदराबाद में 35 जगहों पर ईडी के अफसरों की टीम पहुंची थी। 

अब तक इस मामले में विजय नायर, समीर महेंद्रू के अलावा हैदराबाद से शराब व्यवसायी अभिषेक बोइनपल्ली को गिरफ्तार किया गया था। अभिषेक बोइनपल्ली इस मामले में आरोपी अरुण रामचंद्र पिल्लई के सहयोगी हैं, पिल्लई का नाम भी सीबीआई की एफआईआर में शामिल है।

क्या थी नई शराब नीतिः दिल्ली सरकार ने पिछले साल नवंबर में नई आबकारी नीति को सामने रखा था। नई आबकारी नीति को लेकर दिल्ली सरकार का तर्क था कि दिल्ली में 849 शराब की दुकानों में से 60 फ़ीसदी दुकानें सरकार की हैं और ये दुकानें निजी दुकानों के मुक़ाबले सरकार को बहुत कम टैक्स देती हैं। सरकार का कहना था कि दिल्ली में शराब माफ़िया की जबरदस्त पकड़ है और सरकार की 849 दुकानों के अलावा 2 हज़ार दुकानें शराब माफिया चलाते हैं। ये दुकानें घरों-गोदामों से चलती हैं। दिल्ली सरकार का कहना था कि सरकारी दुकानों में टैक्स चोरी से लेकर तमाम तरह की गड़बड़ियां हैं और बड़े पैमाने पर राजस्व की चोरी हो रही है। नई आबकारी नीति को लेकर केजरीवाल सरकार का कहना था कि शराब की दुकानों को पॉश और स्टाइलिश दुकानों में बदला जाएगा। इस नीति में यह भी कहा गया था कि शराब पीने वाले अब सुबह 3 बजे तक होटल, क्लब, रेस्तरां और बार में आराम से शराब पी सकते हैं।

दिल्ली में नई आबकारी नीति का एलान होने के बाद शराब की दुकानों के बाहर लंबे वक्त तक अच्छी-खासी लाइनें लगी रही। इसकी वजह यह थी कि शराब की एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री मिल रही थी और एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री। कई जगहों पर शराब की कीमत बहुत ज्यादा गिरा दी गई थी। नई आबकारी नीति आने के बाद शराब बेहद सस्ती हो गई थी। कई शराब विक्रेताओं ने एमआरपी पर 40 प्रतिशत तक छूट दी थी।  साफ़ है कि नई शराब नीति से कंपनियों और दुकानदारों को छूट मिली कि वे एमआरपी से कम दाम पर शराब बेच सकते थे। क़ीमतें कम होने से उनकी बिक्री ज़्यादा हो गई थी और इससे कंपनियों और दुकानदारों के बीच प्रतिस्पर्धा शुरू हो गयी। लेकिन बड़ी संख्या में लोग शराब के नशे में डूबने लगे और यह मुद्दा एक बड़ी सामाजिक चिंता के रूप में सामने आया।

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मुख्य सचिव की जांच 

दिल्ली के एलजी ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी से इस पर रिपोर्ट मांगी। मुख्य सचिव ने जांच के बाद 8 जुलाई 2022 को दी अपनी रिपोर्ट में कहा कि पहली नजर में ऐसा स्पष्ट होता है कि जीएनसीटीडी अधिनियम 1991, व्यापार नियमों का लेनदेन (टीओबीआर) 1993, दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम 2009 और दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम 2010 का उल्लंघन किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया था कि वर्ष 2021-22 के लिए शराब लाइसेंसधारियों को निविदा के बाद ‘अनुचित’ लाभ पहुंचाने के लिए जानबूझकर चूक की गई।

मुख्य सचिव की यह रिपोर्ट उप राज्यपाल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दोनों को भेजी गई थी और इसमें कहा गया था कि शीर्ष राजनीतिक स्तर पर किसी चीज के बदले में किया गया फेवर या फायदा दिए जाने के संकेत मिले हैं। रिपोर्ट में कहा गया था कि आबकारी विभाग के प्रभारी मंत्री मनीष सिसोदिया ने तमाम फैसले लिए। इस दौरान स्थापित प्रावधानों का उल्लंघन हुआ और नई आबकारी नीति को नोटिफाइड कर दिया गया जिसका वित्तीय मामलों में बड़ा असर पड़ा। 

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क़मर वहीद नक़वी
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