प्रधानमंत्री मोदी ने
लॉकडाउन बढ़ाने के दौरान 20 अप्रैल से ढील देने के बारे में जिस गाइडलाइन की बात की थी वह आज जारी कर दी गई। गाइडलाइन में कहा गया है कि 20 अप्रैल के बाद कृषि, आईटी, ई-कॉमर्स जैसी गतिविधियों और सामान ढोने के लिए अंतरराज्यीय परिवहन को अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा मनरेगा से जुड़े कार्य भी शुरू होंगे। हालाँकि यह छूट तभी मिलेगी जब वह संबंधित क्षेत्र कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट नहीं होगा।
यह गाइडलाइन तब आई है जब प्रधानमंत्री मोदी ने एक दिन पहले ही मंगलवार को
लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाने की घोषणा कर दी है। प्रधानमंत्री ने मंगलवार के अपने भाषण में कहा था कि 20 अप्रैल तक और ज़्यादा कड़ाई रहेगी और इसके बाद जो क्षेत्र हॉटस्पॉट नहीं होंगे वहाँ छूट दी जाएगी। इसी को लेकर आज यह गाइडलाइन जारी हुई है।
ताज़ा दिशानिर्देश में कहा गया है कि, 'संशोधित दिशानिर्देश अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों को संचालित करने के उद्देश्य से हैं जो ग्रामीण और कृषि विकास और रोज़गार सृजन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, जबकि उन क्षेत्रों में सख्त प्रोटोकॉल बनाए रखना है जहाँ देश में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सुरक्षा सर्वोपरि है।' कहा गया है कि इन गतिविधियों से प्रवासी श्रमिकों सहित ग्रामीण श्रमिकों के लिए रोज़गार के अवसर पैदा होंगे।
ज़रूरी सेवाएँ पहले की तरह ही जारी रहेंगी। हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, डिस्पेंसिरी, केमिस्ट शॉप, मेडिकल लैब, सेंटर खुले रहेंगे। पैथ लैब, दवाई से जुड़ी कंपनी खुली रहेंगी। बैंक, एटीएम आदि भी खुले रहेंगे। पोस्ट ऑफिस, एलपीजी, पेट्रोल-डीजल सप्लाई जारी रहेगी।
ये सेवाएँ पहले की तरह बंद रहेंगी
सभी हवाई, ट्रेन और सार्वजनिक सड़क यात्रा प्रतिबंधित होगा। सभी शिक्षण संस्थान, कोचिंग संटेर, ट्रेनिंग सेंटर 3 मई तक बंद रहेंगे। औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियाँ, होटल, सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, थिएटर पहले की तरह ही बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक जैसे आयोजनों, समारोहों और धार्मिक केंद्रों को खोलने की भी अनुमति नहीं होगी।