सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 6000 से अधिक एनजीओ को राहत देने से इंकार कर दिया। इन एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस को रिन्यू करने से केंद्र सरकार ने इनकार कर दिया था और इसी को अदालत में चुनौती दी गई थी। इस मामले में अमेरिका की एनजीओ ग्लोबल पीस इनीशिएटिव ने अदालत में याचिका दायर की थी और कहा था कि एफसीआरए लाइसेंस को रद्द करने से कोरोना महामारी के दौरान चलाए जा रहे राहत कार्यक्रमों पर खराब असर पड़ेगा।
एफसीआरए लाइसेंस के मामले में 6 हजार एनजीओ को नहीं मिली राहत
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- 25 Jan, 2022
अमेरिका की एनजीओ ग्लोबल पीस इनीशिएटिव ने अदालत में याचिका दायर की थी और कहा था कि एफसीआरए लाइसेंस को रद्द करने से कोरोना महामारी के दौरान चलाए जा रहे राहत कार्यक्रमों पर खराब असर पड़ेगा।

इस संस्था ने कहा था कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर के दौरान कई एनजीओ बेसहारा और गरीब भारतीयों की सेवा कर रहे हैं।
जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रवि कुमार की बेंच ने केंद्र सरकार के उस तर्क पर गौर किया जिसमें सरकार की ओर से कहा गया था कि 11,594 ऐसे एनजीओ जिन्होंने डेडलाइन खत्म होने से पहले लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए आवेदन दिया था उन्हें पहले ही विस्तार दिया जा चुका है।