लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला
दिल्ली पुलिस ने संसद के बाहर हुई मारपीट के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। लोकसभा में विपक्ष के नेता पर बीएनएस की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया जिसमें बीएनएस की धारा 117 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना), 115 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 125 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना), 131 (आपराधिक बल का इस्तेमाल) , 351 (आपराधिक धमकी), और 3(5) (आम इरादे से करना) लगाई गई है।
खड़गे ने आरोप लगाया कि अडानी मुद्दे से ध्यान भटकाने की बीजेपी की कोशिशें जानबूझकर की गईं. “हर दिन, हम सदन को परेशान नहीं कर रहे हैं। हमने अडानी की लूट को उजागर करने के लिए 14 दिनों तक बाहर विरोध प्रदर्शन किया। हमारा हमला उस पर था।'' उन्होंने संसद में नए सिरे से टकराव को विपक्ष की जवाबदेही की मांग को दबाने के प्रयासों से जोड़ते हुए यह बात कही।