प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने दिल्ली उच्च हाईकोर्ट को बताया है कि पीएम केयर फंड भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत सरकार के अधीन नहीं है। इसलिए इसे सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं माना जा सकता है।
पीएमओ ने फिर कहा - पीएम केयर्स का सरकार से संबध नहीं
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- 29 Mar, 2025
प्रधानमंत्री कार्यालय के अवर सचिव द्वारा दायर किये गये हलफनामे में कहा गया है कि PM CARES फंड को सार्वजनिक और धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में स्थापित किया गया है।
