आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास
सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की कि नोटों को चलन से हटा लिया जाएगा, लेकिन लोगों को 30 सितंबर तक का समय दिया गया कि वे या तो इन नोटों को अपने खातों में जमा कराएं या बैंकों में बदल लें। लेकिन आज आरबीआई गवर्नर ने साफ कर दिया कि 30 सितंबर के बाद भी दो हजार रुपये का नोट लीगल टेंडर यानी वैध रहेगा।