सुप्रीम कोर्ट के एमिकस क्यूरी केवी विश्वनाथन ने दलील दी कि ईडी प्रमुख एस के मिश्रा को दिया गया सेवा विस्तार 'अवैध' है। एस के मिश्रा के कार्यकाल को विस्तार को देने वाले मामले में बहस करते हुए सीनियर एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम में संशोधन, जिससे केंद्र सरकार को ईडी के निदेशक कर कार्यकाल पांच साल तक बढ़ाने की शक्ति प्रदान की, वह भी अवैध था।
ईडी प्रमुख का बार-बार कार्यकाल बढ़ाना अवैध: एमिकस क्यूरी
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- 29 Mar, 2025
सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को हुई सुनवाई में, हाईकोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए उन्होंने दलील दी कि यह मुद्दा एक व्यक्ति का एस के मिश्रा का न होकर, सिद्धांत के बारे में है।
