पिछले साल उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार को बेदखल करने के मामले में उद्धव खेमे को झटका लगा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने गुरुवार को सुनवाई पूरी कर ली है और इसके साथ ही इसने फ़ैसला सुरक्षित रख लिया है। लेकिन सुनवाई के दौरान अदालत ने साफ़ कर दिया कि वह पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बहाल करने के पक्ष में नहीं है।
उद्धव Vs शिंदे: इस्तीफा दे दिया तो सीएम को बहाल कैसे करें: सुप्रीम कोर्ट
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- 17 Mar, 2023
उद्धव ठाकरे बनाम एकनाथ शिंदे के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जानिए किस आधार पर उद्धव टाकरे को सीएम पद पर बहाल करने के ख़िलाफ़ टिप्पणी की।

भले ही सुप्रीम कोर्ट को विश्वास मत हासिल करने की राज्यपाल की कार्रवाई अवैध लगती है, लेकिन इसने गुरुवार को आश्चर्य जताया कि वह महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार को कैसे बहाल कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने तर्क दिया कि पूर्व मुख्यमंत्री ने शक्ति परीक्षण का सामना किए बिना ही इस्तीफा दे दिया था और उन्होंने यह स्वीकार कर लिया था कि वह अल्पमत में थे। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा, 'सरकार को बहाल करना एक तार्किक बात होती, बशर्ते आप विधानसभा के पटल पर विश्वास मत खो देते।' अदालत की यह टिप्पणी तब आई जब ठाकरे समूह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी ने पीठ से यथास्थिति बहाल करने का आग्रह किया। सुनवाई करने वाली बेंच में सीजेआई के अलावा जस्टिस एम आर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, हेमा कोहली और पी एस नरसिम्हा भी शामिल थे।