पीठ ने गलत प्रश्न पत्र की वजह से 1,563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स देने के एनटीए के फैसले पर भी आपत्ति जताई। हालाँकि, बाद में एनटीए ने ग्रेस मार्क्स देने का आदेश वापस ले लिया और उन छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी पड़ी। बाद की परीक्षा में वो लोग पहले के मुकाबले बेहतर नतीजा नहीं दे पाए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राधाकृष्णन पैनल को परीक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए तकनीकी को अपनाने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रक्रिया तैयार करने पर विचार करना चाहिए। शीर्ष अदालत ने आगे कहा कि NEET-UG परीक्षा के दौरान जो मुद्दे सामने आए हैं, उन्हें केंद्र द्वारा ठीक किया जाना चाहिए।