सुप्रीम कोर्ट ने काँवड़ यात्रा आदेश पर अंतरिम रोक को आगे बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों के निर्देशों में कहा गया था कि काँवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों पर मालिकों और कर्मचारियों के नाम प्रदर्शित किए जाने चाहिए। यह रोक 5 अगस्त तक जारी रहेगी, जो अगली सुनवाई की तारीख़ है। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि किसी को भी नाम उजागर करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
SC ने काँवड़ यात्रा आदेश पर रोक बढ़ाई- 'नाम के लिए मजबूर नहीं कर सकते'
- देश
- |
- 26 Jul, 2024
उत्तर प्रदेश में काँवड़ यात्रा मार्ग पर खाने-पीने का सामान बेचने वाले होटलों, ढाबों, रेहड़ी-पटरी वालों को अपने मालिकों के नाम प्रदर्शित करने को लेकर जानिए, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को क्या कहा।

जस्टिस हृषिकेश रॉय और एसवीएन भट्टी की पीठ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ़ सिविल राइट्स, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, प्रोफेसर अपूर्वानंद और स्तंभकार आकार पटेल द्वारा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों के निर्देशों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।