सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से सवाल किया कि यदि कोई राज्यपाल विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को लंबे समय तक लंबित रखता है या उनकी मंजूरी में देरी करता है, तो ऐसी स्थिति में क्या कानूनी उपाय हैं। यह सवाल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सुप्रीम कोर्ट को भेजे गए प्रेसिडेंशियल रेफ़रेंस के तहत उठा। प्रेसिडेंशियल रेफ़रेंस एक विशेष प्रावधान है जिसके तहत भारत के राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी भी कानून या फिर संवैधानिक मुद्दे पर सलाह मांग सकते हैं या उसके अपने फ़ैसले पर विचार करने के लिए कह सकते हैं।