सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा से सवाल किया कि उन्होंने इन-हाउस जाँच प्रक्रिया में हिस्सा लेने के बाद उसकी वैधता को कैसे चुनौती दी। कोर्ट ने यह भी पूछा कि यदि जस्टिस वर्मा का मानना था कि जाँच समिति को जाँच करने का अधिकार नहीं था तो उन्होंने समिति के रिपोर्ट सौंपने तक इंतजार क्यों किया। इसके साथ ही अदालत ने उनकी याचिका से जुड़े कई मुद्दों पर उनसे तीखे सवाल किए।
जस्टिस वर्मा से SC ने पूछा- जुड़ने के बाद इन-हाउस जाँच को कैसे चुनौती दे सकते हैं?
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- 28 Jul, 2025
सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए कई कड़े सवाल किए। जानिए इस संवेदनशील मामले का कानूनी और संवैधानिक पहलू।

यह टिप्पणी जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ए.जी. मसीह की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने की। यह मामला जस्टिस वर्मा की उस याचिका पर सुनवाई से जुड़ा है जिसमें उन्होंने मार्च 2025 में उनके दिल्ली स्थित आधिकारिक आवास पर आग लगने की घटना के बाद मिले जले हुए नोटों के मामले में इन-हाउस जांच समिति की रिपोर्ट को चुनौती दी है।