सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (25 नवंबर) को 1976 में पारित 42वें संशोधन के अनुसार संविधान की प्रस्तावना में "समाजवादी" और "धर्मनिरपेक्ष" शब्दों को शामिल करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया।
भारत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने कहा कि संसद की संशोधन शक्ति प्रस्तावना तक भी फैली हुई है।
संविधान में 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द रहेंगेः सुप्रीम कोर्ट, याचिकाएं खारिज
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- 29 Mar, 2025
देश में दक्षिणपंथी संगठन, राजनीतिक दल लंबे समय से संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द हटवाने के लिए जोर लगा रहे थे। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सभी याचिकाएं खारिज कर दीं और साफ कर दिया कि ये दोनों शब्द संविधान में रहेंगे।
