उत्तर प्रदेश के ‘अवैध धर्मांतरण कानून, 2021’ पर गंभीर संवैधानिक सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के तहत दर्ज कई एफआईआर रद्द कर दीं। जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि कानून के कई प्रावधान प्राइवेसी, समान व्यवहार, लोगों की आज़ादी और संवैधानिकता की कसौटी पर खरे नहीं उतरते।
यूपी के धर्मांतरण विरोधी कानून पर उठे सुप्रीम सवाल, कई FIR रद्द, योगी सरकार को झटका
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- 18 Oct, 2025
UP anti-conversion law: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी धर्मान्तरण विरोधी कानून, 2021 पर गंभीर संवैधानिक चिंताएं जताईं। उसने कहा कि कानून के ज़रिए लोगों को परेशान करना गलत है। यह कानून प्राइवेसी और स्वतंत्रता में दखलंदाजी है। उसने 2022 में दर्ज कई एफआईआर को खारिज कर दिया।
