कोरोना से होने वाली मौतों को कम कर दिखाने की कोशिश में लगे लोगों को एक ज़ोरदार झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद अहम आदेश में कहा है कि कोरोना से होने वाली मौतों के मामले में सर्टिफ़िकेट पर यह स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट : पॉजिटिव टेस्ट होने के 2-3 महीने में हुई मौत को कोरोना से मौत माना जाए
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- 1 Jul, 2021
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि यदि कोरोना के कारण स्वासथ्य में कोई गड़बड़ी होती है और उससे रोगी की मौत हो जाती है, उस मामले में भी कोरोना को ही मौत का कारण माना जाएगा और इसे मृत्यु प्रमाण पत्र पर लिखना होगा।

इतना ही नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि यदि कोरोना के कारण स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ी होती है और उससे रोगी की मौत हो जाती है, उस मामले में भी कोरोना को ही मौत का कारण माना जाएगा और इसे मृत्यु प्रमाण पत्र पर लिखना होगा।
अदालत ने यह भी कहा है कि कोरोना पॉजिटिव टेस्ट होने के दो-तीन महीने के अंदर मौत होने पर भी उसे कोरोना से मौत ही माना जाना चाहिए और मृत्यु प्रमाण पत्र पर यह लिखा जाना चाहिए।