सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक अहम फ़ैसले में मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें तमिलनाडु सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के नाम और तस्वीर के उपयोग पर रोक लगाई गई थी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में याचिका दायर करने वाले अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी AIADMK के सांसद सी. वी. शनमुगम पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने इस राशि को तमिलनाडु सरकार को जमा करने का निर्देश दिया और यह शर्त रखी कि इसका इस्तेमाल वंचितों के लिए कल्याणकारी योजना के लाभ में किया जाए।