सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी व्यक्ति को आँख बंद करके अनिश्चित काल के लिए जेल में रखे जाने पर सवाल उठाया है। इसने कहा है कि ऐसे मामले में जिसमें जाँच जारी है, इस आशंका पर किसी को अनिश्चितकाल के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता है कि आरोपी एक बड़ी साज़िश में शामिल हो सकता है या यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ख़तरा हो सकता है।
राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर अनिश्चित काल तक जेल में नहीं रख सकते: सुप्रीम कोर्ट
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- 25 Jan, 2022
सुप्रीम कोर्ट कहता रहा है कि जमानत को बढ़ावा देना चाहिए न कि जेल में कैद को, अब इसने क्यों कहा कि किसी को भी अनिश्चित काल के लिए जेल में नहीं रख सकते?

यह टिप्पणी न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने सोमवार को सीमा पार पशु तस्करी मामले के कथित मुख्य आरोपी मोहम्मद इनामुल हक को जमानत देते समय की। इस मामले में केंद्रीय एजेंसी ने बीएसएफ़ के एक कमांडेंट को भी उनकी कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया था। इसमें कथित तौर पर राजनीतिक दलों और स्थानीय प्रशासन की भूमिका भी सामने आई थी।