सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फ़ैसले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से कहा है कि वह बलात्कार के मामले में रूढ़िवादी और घिसी-पिटी टिप्पणियों से बचें। अदालत ने इसके साथ ही उस फ़ैसले को रद्द कर दिया है जिसमें यौन उत्पीड़न के शिकार से कहा गया था कि वह अभियुक्त को राखी बाँध दे और इस शर्त पर ज़मानत की याचिका को स्वीकार कर लिया था।
बलात्कार मामलों में अदालत न करें रूढ़िवादी टिप्पणियाँ: SC
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- 19 Mar, 2021
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फ़ैसले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से कहा है कि वह बलात्कार के मामले में रूढ़िवादी और घिसी-पिटी टिप्पणियों से बचें।

इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा पीड़िता को राखी बाँधने की शर्त के साथ यौन उत्पीड़न के अभियुक्त को ज़मानत देने के मामले में अटॉर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल से मदद माँगी थी।