दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दिल्ली दंगों के दौरान हुए आगजनी के एक मामले में बरी कर दिया। अदालत ने ताहिर हुसैन के साथ ही 9 अन्य लोगों को भी इस मामले में बरी किया है। हालांकि ताहिर हुसैन पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, आईपीसी की धाराओं के तहत दंगा करने, गैर कानूनी तरीके से लोगों को इकट्ठा करने, आपराधिक साजिश रचने सहित कई मामलों में मुकदमा चलता रहेगा।
दिल्ली दंगा: पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन आगजनी के आरोपों से बरी
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- 20 Oct, 2022
दिल्ली दंगों के दौरान हुआ आगजनी का यह मामला क्या था? दिल्ली दंगों में पुलिस जांच को लेकर अदालत क्यों सवाल उठाती रही हैं?

अदालत ने इन सभी मामलों को जांच के लिए चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत को भेज दिया।
अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि यह साफ दिखाई देता है कि ताहिर हुसैन व अन्य के खिलाफ आगजनी की धारा 436 को बिना कुछ सोचे समझे ही जोड़ दिया गया इसलिए इन सभी अभियुक्तों को आगजनी के आरोपों से बरी किया जाता है। हुसैन दंगों को लेकर कई मामलों का सामना कर रहे हैं।