दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दिल्ली दंगों के दौरान हुए आगजनी के एक मामले में बरी कर दिया। अदालत ने ताहिर हुसैन के साथ ही 9 अन्य लोगों को भी इस मामले में बरी किया है। हालांकि ताहिर हुसैन पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, आईपीसी की धाराओं के तहत दंगा करने, गैर कानूनी तरीके से लोगों को इकट्ठा करने, आपराधिक साजिश रचने सहित कई मामलों में मुकदमा चलता रहेगा।