अपनी महिला सहयोगी की ओर से लगाए गए बलात्कार के आरोपों से हाल ही में बरी हुए 'तहलका' के प्रधान संपादक तरूण तेजपाल के मामले में गोवा की सेशंस कोर्ट ने कुछ अहम टिप्पणियां की हैं। अदालत का यह फ़ैसला मंगलवार को लोगों के सामने आया है।
यौन हमले की शिकार महिला जैसा नहीं था पीड़िता का व्यवहार- कोर्ट
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- 27 May, 2021
अपनी महिला सहयोगी की ओर से लगाए गए बलात्कार के आरोपों से हाल ही में बरी हुए 'तहलका' के प्रधान संपादक तरूण तेजपाल के मामले में गोवा की सेशंस कोर्ट ने कुछ अहम टिप्पणियां की हैं।

अदालत ने अपने फ़ैसले में कहा है, “शिकायतकर्ता ने वैसा व्यवहार नहीं किया जिससे यह लगे कि उसका यौन उत्पीड़न हुआ है। इस बात के कोई मेडिकल सबूत भी नहीं हैं और इस बात से उसके सच कहने पर संदेह होता है।” अदालत ने कहा कि महिला के द्वारा अभियुक्त यानी तेजपाल को भेजे गए मैसेजेस से साफ होता है कि न तो उसे नुक़सान पहुंचाया गया और न ही डराया गया और यह अभियोजन के मुक़दमे को पूरी तरह से झूठा साबित करता है।