अमृतपाल सिंह
इंजीनियर राशिद पांच साल से जेल में हैं। अभी तक उन्हें सजा नहीं सुनाई गई।
इन दोनों के लोकसभा की सदस्यता लेने पर ही सवाल है। संविधान विशेषज्ञ और पूर्व लोकसभा महासचिव पीडीटी अचारी ने एनडीटीवी से कहा कि ऐसे मामलों में हमेशा संवैधानिक नियमों का पालन किया जाना चाहिए। संसद सदस्य के रूप में शपथ लेना एक संवैधानिक अधिकार है।
इंजीनियर राशिद और अमृतपाल सिंह को किसी अदालत द्वारा मुजरिम ठहराया जाता है और उन्हें कम से कम दो साल की जेल होती है, तो उनकी लोकसभा की सदस्यता चली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में ऐसा फैसला सुनाते हुए व्यवस्था दी थी। जिसमें कहा गया है कि ऐसे मामलों में सांसदों और विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। .