जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद और सामाजिक कार्यकर्ता खालिद सैफी को दिल्ली की एक कोर्ट ने उत्तर पूर्वी दंगे के एक मामले में आज शनिवार को बरी कर दिया। लेकिन बरी होने के बावजूद दोनों जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद और खालिद सैफी के खिलाफ कई मामले दर्ज कर रखे हैं, जब तक सभी में उन्हें जमानत नहीं मिलती, तब तक वो जेल से बाहर नहीं आ सकते।
दोनों पर 2020 के दिल्ली दंगों में एक मामले में पुलिस ने पथराव का आरोप लगाया था। खजूरी खास थाने में इस संबंध में एफआईआर 101/2020 दर्ज की गई थी। 25 फरवरी 2020 को दर्ज की गई इस एफआईआर में पूर्वोत्तर दिल्ली के खजूरी खास इलाके में हुई हिंसा की जांच की गई थी।