सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 22 सितंबर दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी उमर खालिद, शरजील इमाम, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा और शिफा उर रहमान की जमानत याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने मामले को अगली सुनवाई के लिए 7 अक्टूबर की तारीख दी है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल (खालिद के लिए), एएम सिंघवी (फातिमा के लिए), सिद्धार्थ दवे (इमाम के लिए), सिद्धार्थ अग्रवाल आदि पेश हुए।