सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा है कि विश्वविद्यालयों में फ़ाइनल ईयर के एग्जाम यूजीसी की गाइडलाइंस के मुताबिक़ ही होंगे। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एम,आर. शाह और जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी की बेंच ने सभी पक्षों को सुनने के बाद यूजीसी की ओर से जारी गाइडलाइंस को रद्द करने से इनकार कर दिया।
फ़ाइनल ईयर के एग्जाम होंगे, राज्य छात्रों को प्रमोट नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट
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- 28 Aug, 2020
अदालत ने कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से फ़ाइनल ईयर के एग्जाम की तारीख़ आगे बढ़ाने के लिए कह सकते हैं।

अदालत ने कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से फ़ाइनल ईयर के एग्जाम की तारीख़ आगे बढ़ाने के लिए कह सकते हैं लेकिन वे छात्रों को आतंरिक मूल्यांकन के आधार पर प्रमोट नहीं कर सकते।
यूजीसी की ओर से 6 जुलाई, 2020 को गाइडलाइंस जारी की गई थी। जिसमें कहा गया था कि विश्वविद्यालयों को सितंबर के अंत तक फ़ाइनल ईयर के एग्जाम करा लेने चाहिए, चाहे वे ऑनलाइन या ऑफ़लाइन, किसी भी फ़ॉर्मेट में कराएं। गाइडलाइंस में यह भी कहा गया था कि इंटरमीडिएट सेमेस्टर वाले छात्रों को उनकी पुरानी परफ़ॉर्मेंस के आधार पर प्रमोट किया जाएगा।